आर्यन की ज़मानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, ज़मानत नहीं मिली तो 15 नवंबर तक जेल में रहना होगा

शेखर प्रताप सिंह


मुंबई, मध्य केसरी डेस्क। ड्रग्स केस में रिहाई का इंतज़ार कर रहे आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। विशेष बात यह है कि आर्यन का पक्ष रखने के लिए नामी वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। निचली अदालत ने 2 बार आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है। NDPS स्पेशल कोर्ट और क़िला कोर्ट ने ज़मानत ख़ारिज करते हुए कहा था की ‘पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि आर्यन ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल हैं।’

आज सुनवाई होना मुश्किल
आर्यन ख़ान की अर्ज़ी का सीरियल नम्बर 57 है, जिसके चलते सुनवाई दोपहर होते शुरू होने की सम्भावना जताई जा रही है। आर्यन के वकील ज़मानत की मांग करेंगे मगर NCB के पिछले 3-4 दिनों के प्रकरण को कोर्ट के सामने पेश करते बहस लंबी चल सकती है। इसके चलते आज सुनवाई पूरी होना मुश्किल लग रहा है।

29 अक्टूबर तक खुले है कोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट अगर 29 तारीख़ या उसके पहले ज़मानत याचिका मंज़ूर कर देता है तब आर्यन ख़ान 29 या 30 अक्टूबर तक घर जा सकते हैं। 30 और 31 तारीक को शनिवार और रविवार है, उसके बाद 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दिवाली की छुट्टी के चलते कोर्ट बंद रहेंगे। अगर आर्यन ख़ान की ज़मानत 29 अक्टूबर तक मजूर नहीं होती तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। क्यूंकी 15 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा। वहीं दिवाली की छुट्टी के बाद जजों के रोस्टर चेंज होंगे और सभी दलीलें नई बेंच के सामने दोबारा पेश करनी होगी।